
इंदौर जिले की अदालत ने वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र बापना के एक्सीडेंट केस में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जिला कोर्ट ने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया है कि वह महेंद्र बापना के परिवार को 54 लाख 87 हजार 500 रुपए का मुआवजा दे। इसके अतिरिक्त, कोर्ट ने कंपनी को करीब 20 लाख रुपए का ब्याज भी देने का निर्देश दिया है। इस फैसले से मुआवजे की प्रक्रिया में न्याय मिलने की संभावना जताई जा रही है
IBN9 से योगेश वाधवानी की रिपोर्ट
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